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Saturday, August 17, 2019

Pre-Filled रिटर्न के सहारे न हों बेफ्रिक, ऐसे भरें ITR

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने वालों को प्री-फिल्ड रिटर्न फॉर्म दे रही है. वहीं ITR भरने वालों के लिए एक नई सरल सुविधा शुरू की गई है. इसे ‘ई-फाइलिंग लाइट’ सुविधा का नाम दिया गया है. वेब पोर्टल पर नया ‘लाइट’ टैब पेश किया गया है. टैक्सपेयर्स जब एक बार अपने पेज पर लॉग इन करेंगे, उन्हें सिर्फ वही लिंक मिलेंगे जो ऑनलाइन आयकर रिटर्न और 26एएस भरने के लिये आवश्यक हैं. ITR-1 फॉर्म Pre-Filled आ रहे हैं. अन्य स्रोत से आय, बचत आय की जानकारी Pre-Filled नहीं होती है. क्लबिंग नियम की जानकारी खुद से भरनी होगी. जिस आय पर TDS नहीं कटा, उसकी जानकारी Pre-Filled नहीं होगी.

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