एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने बताया कि खाद का गड्ढा होने के मामले में धारा 67 के तहत तहसीलदार सदर के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है, जबकि सरकारी रास्ता होने पर एसडीएम कोर्ट में पीपी एक्ट के तहत दो परिवाद दायर किए गए हैं.
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