केंद्र सरकार (Government of India) ने आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति चाइनीज पटाखों (Chinese Crackers) का इस्तेमाल करते हुए या बेचते हुए पाया गया तो उन्हें कस्टम एक्ट 1962 (Custom Act 1962) के तहत दंडित किया जाएगा.
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