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Wednesday, January 8, 2020

पटना के निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा,अब नहीं बढ़ा सकेंगे 7 प्रतिशत से अधिक फीस

अगर किसी स्कूल द्वारा फीस (School Fees) में 07 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जाती है, तो अभिभावक इसकी सूचना क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना एवं आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के यहां दे सकते हैं.

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