आमातैर पर किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपनी कमाई पर टैक्स देना होगा. उन्हें तभी टैक्स देना होता है, जब उनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक हो. लेकिन, कुछ ऐसे भी कमाई के स्त्रोत होते हैं, जिसपर कोई टैक्स नहीं देनी होती है.
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