रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि के एक मामले में सम्मन जारी करते हुए 28 फरवरी को खुद या अपने वकील के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
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