इस योजना का फायदा उठाने के लिए अब डेडलाइन बढ़ा दी गयी है. इच्छुक टैक्सपेयर्स अब 30 जून तक विवादित टैक्स की राशि का पूरा भुगतान कर देते हैं तो उन्हें उस पर ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिलेगी.
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