इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी दी है कि 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराना अनिवार्य है. इसमें एक वीडियो के जरिये दोनों डॉक्युमेंट्स के लिंक करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/38S0r77
via IFTTT
No comments:
Post a Comment