कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले भी एम्प्लॉइ प्रोविडेंट फंड (EPF) से कुल रकम का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है, लेकिन इससे जुड़े कई जरूरी नियम होते हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए.
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