केन्द्र सरकार (Central Government) ने कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के बाहर स्थित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटें (E-Commerce Websites) अब गैर-आवश्यक वस्तुओं (Non-Essential Things) की डिलीवरी कर सकेंगी.
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