सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा इस तरह याचिका (Petition), जनहित याचिका दाखिल करने के अधिकार का दुरुपयोग करना है. कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर याचिकाकर्ता के पास कोई तकनीकी जानकारी नहीं है, इसके बावजूद उसने याचिका दाखिल की.
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