पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम डेडलाइन 30 जून है. दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक कराने का ये अंतिम मौका है. पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking) न होने पर वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़े कई कामों को पूरा नहीं कर सकेंगे.
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