न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 28 अक्टूबर, 2009 तक नियुक्त हुए केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारी या केंद्रीय स्वायत्त संस्था (Central Autonomous Body) के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए उन्हें 11 सितंबर तक कागजी कार्यवाही पूरी करनी होगी.
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