निर्माता को भ्रामक प्रचार के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दो साल की जेल या फिर दोनों हो सकती है. भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाले पर भी पहली बार 10 लाख रुपए का जुर्माना और एक साल का प्रतिबंध लग सकता है. अगर बार-बार प्रचार किया जाता है तो प्रचारक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना और तीन साल तक का प्रतिबंध भी झेलना पड़ सकता है.
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