बीएस-4 गाड़ियों (BSIV Vehicles) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना 27 मार्च का आदेश वापस ले लिया. अब 31 मार्च के बाद बिकी BS-IV गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा.
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