शादियों में मेहमानों की संख्या पर नजर रखने के लिए अलग-अलग शहरों में टीमें तैयार की गई हैं. शादी (Marriage Ceremony) में 100 लोगों से अधिक व्यक्ति पाए गए तो, आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही महामारी अधिनियम (Covid-19 Guidelines) का उल्लंघन करने, मानव जीवन को संकट में डालने के तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा.
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