Pages

Thursday, August 26, 2021

हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को निजता के हनन से सुरक्षा दी, कहा- व्यक्ति को 'अकेले रहने', 'भूल जाने' का हक

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ऑनलाइन मंचों और अन्य को 22 सितंबर तक ऐसे वीडियो व ऑडियो क्लिप हटाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने महिला को यह आदेश अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मंचों को भेजने की अनुमति दी, अगर वे वीडियो का प्रसारण करते पाए जाते हैं.

from Latest News बॉलीवुड News18 हिंदी https://ift.tt/3zmHpUq

No comments:

Post a Comment