केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के तहत पेंशनधारक की ‘फैमिली पेंशन’ और दिवंगत सरकारी कर्मचारी के भाई बहन या बच्चे की आय के नियम की पात्रता में ढील देने के लिए निर्देश जारी किये गए हैं.
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