सीएसई की औद्योगिक प्रदूषण इकाई के कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव ने कहा, ‘‘वायु अधिनियम की धारा 17 (सी) और जल अधिनियम के तहत एक प्रावधान वायु एवं जल प्रदूषण के बारे में सूचना एकत्र करना और उनका प्रसार करना तथा इसकी (प्रदूषण की) रोकथाम व नियंत्रण करना है. लेकिन यह कभी-कभार किया जाता है.’’
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