पीठ ने कहा कि देश भर में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ठीक हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए सक्रियता से आश्रय स्थल तैयार करना चाहिए और केवल मौजूदा आश्रय स्थलों को इसके लिए निर्धारित करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
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