उच्चतम न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद सुपरटेक ने कहा कि इस आदेश का उसपर या उसके ग्रुप ऑफ कंपनी पर ‘‘ कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हर परियोजना का अपना स्वतंत्र’’ रेरा खाता और लागत केंद्र है.
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