Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब खान की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. पीस पार्टी अध्यक्ष ने 2016 में तत्कालीन गोरखपुर सांसद को गाली देते हुए आतंकवादी बताया था. इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/vXbjt2O
via IFTTT
No comments:
Post a Comment