उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायूर्ति निखिल करिएल ने सोमवार को चार मुख्य आरोपियों की नियमित जमानत मंजूर कर ली . हालांकि, अदालत ने उनके गिर सोमनाथ जिले में प्रवेश को तब तक प्रतिबंधित कर दिया जब तक निचली अदालत में पीड़ितों और अन्य की गवाही समाप्त नहीं हो जाती .
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