Malegaon Blast Case: विशेष अदालत ने कहा, "चिकित्सा प्रमाण पत्र और वकील की दलीलों पर विचार करते हुए, मेरा मानना है कि प्रज्ञा ठाकुर अंतिम अवसर के रूप में अनुमति की हकदार हैं." अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को 25 अप्रैल या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया, अन्यथा "आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा".
from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/Yp368aC
via IFTTT
No comments:
Post a Comment