Unified Pension Scheme: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है. यह पेंशन योजना, एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू तय लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है.
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