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Monday, September 2, 2024

बुलडोजर एक्शन पर उठ रहे थे सवाल, तुषार मेहता ने रखी ऐसी दलील, SC ने की तारीफ

Bulldozer Supreme Court: जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता."

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