हाईकोर्ट ने मां-बाप के दुख के आगे कानूनी प्रावधानों को शिथिल कर दिया और बेटा का वीर्य सौंपने का आदेश दिया. ताकि दंपति सरोगेसी या किसी अन्य विधि से अपनी वंश परंपरा बढ़ा सके.
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