उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में अाधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इसके कारण ग्राहकों के ई-केवाईसी में कंपनी को चुनौती पेश आएगी.
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