सैनिक पुनर्वास विभाग द्वारा 1987 में जारी हुए आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी संबंध में एक नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि जवानों को इन सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है.
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