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Thursday, August 20, 2020

प्रशांत भूषण मामले पर शौरी बोले- 280 कैरेक्टर से हिल रहे लोकतंत्र के खंभे!

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 14 अगस्त को 108 पेज के फैसले में प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) को न्यायपालिका के प्रति दो ट्वीट के लिये आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था. अदालत ने कहा था कि इन ट्वीट को ‘जनहित में न्यायपालिका की कार्यशैली की स्वस्थ आलोचना के लिये किया गया’ नहीं कहा जा सकता.

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