इन प्रावधानों के तहत जिस देश ने भारत के साथ एफटीए किया है वह किसी तीसरे देश के उत्पाद को सिर्फ लेबल लगाकर भारतीय बाजार में डंप नहीं कर सकता. उसे संबंधित उत्पाद को भारतीय बाजार में निर्यात करने के लिए एक निर्धारित मूल्यवर्धन करना होगा.
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