एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने और छात्रों को पिछली तथा भविष्य की परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था.
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