Bihar News, 15 October 2021: बिहार के परिवहन विभाग ने सड़क हादसों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. परिवर्तित प्रावधानों के तहत यदि वाहन चालक हादसे में दोषी पाया जाता है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा.
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