Pages

Thursday, October 7, 2021

तेजाब हमले के पीड़ित को विकलांग अधिकार अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति का हक: कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय (bombay high court) ने कहा है कि तेजाब हमले (acid attack) के पीड़ित, विकलांग अधिकार अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास लाभ के हकदार हैं. उसने इस कथन के साथ ही महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को शहर के एक तेजाब पीड़ित को 10 लाख रूपये देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति उज्जल भूयान और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ, दो बच्चों की मां (एक महिला) की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिस पर 2010 में उसके पति ने हमला किया था.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3Fp0sAT
via IFTTT

No comments:

Post a Comment