दिल्ली उच्च न्यायालय ( DELHI HIGH COURT) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) से उस याचिका का जवाब देने को कहा, जिसमें अपने मामलों से जुड़े दस्तावेज हासिल करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों को प्राथमिकी, आरोप पत्र, सबूत और अदालती आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.
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