दिल्ली (Delhi) में एक जिला अदालत में 24 सितंबर को हुई गोलीबारी का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि अगर निचली अदालत उचित समझती है कि किसी विशेष मामले में विचाराधीन व्यक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए तो उन्हें जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने का आदेश दिया जा सकता है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3iwH0IE
via IFTTT
No comments:
Post a Comment