सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण ( air pollution) को देखते हुए निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, इंटीरियर वर्क और प्लंबिंग पर छूट दी है. चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस डीवायचंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से आवश्यक कदम उठाने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. हालांकि 22 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता में हुए हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने (air quality management) पहले लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया था.
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