संविधान की धारा 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड (Uniform Civil Code ) को लेकर प्रावधान हैं. इसमें कहा गया है कि 'राज्य भारत की सीमा के भीतर नागरिकों के लिए UCC की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है.' इस प्रावधान का मकसद धर्म के आधार पर किसी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना. इसके तहत कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो. समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होने की बात कही गई है.
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