सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) में यह बताया गया कि यूएपीए के तहत दोषसिद्धि की औसत दर मात्र 2.19 प्रतिशत है. याचिका के अनुसार इस औसत दर से साफ होता है कि यूएपीए के तहत मुकदमा या तो अविश्वास में शुरू किया गया है या फिर सबूत पर्याप्त नहीं है.
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