7 साल पहले किशोरी लाल ने अपनी दयनीय हालत के चलते मुज़फ्फरनगर (Muzaffarnagar) की फैमिली कोर्ट (Family Court) में गुजारे भत्ते के लिए एक वाद दायर किया था. जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पत्नी मुन्नी देवी को पति को 2000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं.
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