दो महिला पत्रकारों ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख किया है और कहा है कि औपनिवेशिक समय के दंडात्मक प्रावधान का इस्तेमाल पत्रकारों को डराने, चुप कराने और दंडित करने के लिए किया जा रहा है. ‘द शिलॉन्ग टाइम्स’ की संपादक पेट्रीसिया मुखिम और ‘कश्मीर टाइम्स’ की मालिक अनुराधा भसीन ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (राजद्रोह) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को ‘‘परेशान करने के साथ ही बाधित करना’’ जारी रखेगी.
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