न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘ यहां उल्लेख करना उचित होगा कि निचली अदालत के न्यायाधीश पीड़ित लड़की की उम्र पर संज्ञान लेने और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की प्रासंगिकता को समझने में असफल रहे. ’’
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