मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस जे. निशा बानू ने कहा, 'मौजूदा नियम के अनुसार, पीएमएलए-2002 (धनशोधन निवारण अधिनियम) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार रखने वाले अधिकारियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को सक्षम अदालत में पेश करना होगा और वहां से केवल न्यायिक रिमांड की मांग कर सकते हैं.'
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