बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि नियम बनाते समय मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर किसी नियम या कानून का प्रभाव असंवैधानिक है तो उसे हटाना ही होगा. कोर्ट ने हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.
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